Destitute Children Financial Assistance Scheme: राज्य सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से 21 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को जिनके माता-पिता/ अभिभावक, जो मृत्यु या पिछले दो वर्षों से पिता के घर से लगातार अनुपस्थित या माता-पिता को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास या फिर माता-पिता की शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण माता-पिता के समर्थन या देखभाल से वंचित हैं| उन पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|
हरियाणा निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना के द्वारा एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाता है| इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 1,850 रुपए प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाती है| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|
Destitute Children Financial Assistance Scheme Haryana Highlights
| Article Name | Arunachal Pradesh Destitute Children Financial Assistance Scheme 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Destitute Children Financial Assistance Scheme |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://socialjusticehry.gov.in/ |
Haryana Destitute Children Financial Assistance Scheme Eligibility (पात्रता)
हरियाणा निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी जरूरी है| इस योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है| जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए|
- योजना का लाभ 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे उठा सकते हैं|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए माता-पिता/ अभिभावक की सभी स्रोतों से मिलाकर वार्षिक आय 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- अगर बच्चे के अभिभावक या माता-पिता किसी सरकार या किसी स्थानीय/ वैधानिक निकाय द्वारा वित्त पोषित किसी संगठन में कार्यरत हैं या जो उससे पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो वह इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं माने जाएंगे|
इस योजना का लाभ तभी दिया जाएगा अगर बच्चों को निम्नलिखित करण में से माता-पिता के समर्थन या देखभाल से वंचित किया गया है :-
- मृत्यु का कारण या पिछले दो वर्षों से अपने माता-पिता की घर में लगातार अनुपस्थित|
- अगर पिता/ माता को कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो|
- माता-पिता की शारीरिक/ मानसिक अक्षमता|
हरियाणा निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आय की पुष्टि के लिए आय प्रमाण पत्र|
- आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र (किसी शैक्षिक या तकनीकी संस्थान के प्रमुख से जारी किया गया प्रमाण पत्र, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित हालकनामा)
- आवासीय प्रमाण पत्र की कॉपी (5 साल से पहले जारी किए गए राशन कार्ड, वोटर कार्ड, मतदाता सूची जिसमें आवेदक का नाम और फोटो हो या फिर अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आवेदक किसी अन्य दस्तावेजी प्रमाण के साथ स्व घोषणा पत्र दे सकता है, जिसका सत्यापन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया गया होना चाहिए)
- पारिवारिक पहचान पत्र की कॉपी|
- अगर हो तो आधार कार्ड की कॉपी|
- यदि हो तो पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, कानूनी अभिभावक प्रमाण पत्र या निराश्रित प्रमाण पत्र|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
HR Destitute Children Financial Assistance Scheme Apply Process
हरियाणा निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑफलाइन आवेदन के बारे में नीचे बताया गया है| जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लॉक/ जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय जाना होगा|
- वहां पर जाकर आपको संबंधित प्राधिकारी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
- आप Destitute Children Financial Assistance Scheme Application Form सीधे यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं|
- इसके बाद आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा|
- फॉर्म को भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि फॉर्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
- उसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करवा दें|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Haryana Destitute Children Financial Assistance Scheme 2026 FAQ
Haryana Destitute Children Financial Assistance Scheme Kya Hai?
इस योजना के माध्यम से 21 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को जिनके माता-पिता/ अभिभावक, जो मृत्यु या पिछले दो वर्षों से पिता के घर से लगातार अनुपस्थित या माता-पिता को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास या फिर माता-पिता की शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण माता-पिता के समर्थन या देखभाल से वंचित हैं| उन पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|
हरियाणा निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना के द्वारा कितने रुपए की सहायता राशि मिलती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 1,850 रुपए प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाती है|