Parivar Pension Yojana: राज्य सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा परिवार पेंशन योजना शुरू की गई है| परिवार पेंशन योजना के माध्यम से मृतक पेंशन भोगी के परिवार के सदस्यों को पेंशन राशि प्रदान की जाती है|
परिवार पेंशन योजना का लाभ केवल झारखंड राज्य के निवासी ही ले सकते हैं| इस योजना के द्वारा मृतक पेंशन भोगी के परिवार के सदस्यों को पेंशन राशि का 50% या फिर अधिकतम 500 रुपए प्रदान किए जाते हैं| इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं|
झारखंड परिवार पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं| आज हम आपको हमारे इस लेख के माध्यम से इस योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं| जिससे आप इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं|
Parivar Pension Yojana Jharkhand Highlights
| Article Name | Jharkhand Parivar Pension Yojana 2025 |
| Sarkari Yojana Name | Parivar Pension Yojana |
| Year | 2025 |
| Application Mode | Online |
| Official Website | https://shramadhan.jharkhand.gov.in/ |
Jharkhand Parivar Pension Yojana Eligibility (पात्रता)
परिवार पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी जरूरी है| पात्रता की जानकारी नीचे दी गई है| जिसके चेक करके आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है या नहीं :-
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मृतक पेंशन भोगी का पारिवारिक सदस्य या फिर आश्रित होना चाहिए|
- मृतक पेंशन भोगी झारखंड राज्य का स्थाई रूप से निवासी होना चाहिए|
- मृत्यु के समय मृतक पेंशन भोगी को झारखंड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से पेंशन मिल रही होनी चाहिए|
झारखंड परिवार पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड होना चाहिए|
- पता प्रमाण पत्र/ घरेलू प्रमाण पत्र|
- पहचान प्रमाण पत्र|
- आयु प्रमाण पत्र|
- श्रम कार्ड/ पंजीकरण का प्रमाण|
- बैंक खाते के पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- आय प्रमाण पत्र|
- मृतक पेंशन भोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र|
- आवेदक और मृतक के बीच संबंध स्थापित करने वाला प्रमाण पत्र|
- जो व्यक्ति पेंशन लेना चाहता है तथा उसके लिए पात्र है उसका प्रमाण पत्र|
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Parivar Pension Yojana Online Apply
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको झारखंड श्रमाधान के आधिकारिक पोर्टल https://shramadhan.jharkhand.gov.in/ पर जाना होगा|

- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा| इसमें आपको Login वाले बटन पर क्लिक करना होगा|
- अब उसके बाद आपको Register Here पर क्लिक करना होगा जैसा की चित्र में दिखाया भी गया है|
- यदि आप पहले से ही इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर लॉगिन कर सकते हैं|

- इसके बाद आपके पास इस प्रकार का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा| इसमें आपको नाम, उपनाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजरनेम, पासवर्ड इत्यादि जानकारी वर्कर रजिस्टर करना होगा|
- उसके बाद अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करें|
- लॉगिन करने के बाद आपको सेवाएं वाले ऑप्शन पर जाकर बीओसी योजना लाभ और उसके बाद आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा|
- इसके बाद आपके पास एक आवेदन फार्म खुल जाएगा| आवेदन फार्म में मांगी गई सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक करें|
- उसके बाद अपनी योजना का चयन करें और उसके बाद अपने जरूरी दस्तावेजो को अपलोड करके अनुरोध सबमिट करें वाले बटन पर क्लिक करते हैं|
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन आईडी दिखाई देगी| जिससे यह पुष्टि हो जाएगी की आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो गया है|
- उसके बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी| अगर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपको इस योजना का मिल जाएगा|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Jharkhand Parivar Pension Yojana 2025 FAQ
परिवार पेंशन योजना क्या है?
झारखंड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से पेंशन प्राप्त कर रहे मृतक पेंशन भोगियों के परिवार को इस योजना के माध्यम से पेंशन प्रदान की जाती है|
झारखंड परिवार पेंशन योजना में कितने रुपए की पेंशन मिलती है?
इस योजना के माध्यम से मृतक पेंशन भोगी के परिवार के सदस्य को पेंशन राशि का 50% या फिर अधिकतम ₹500 की पेंशन दी जाती है|