Inter Caste Marriage Financial Assistance Scheme (एससी/ एसटी श्रेणी को छोड़कर): राज्य सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों (एससी और एसटी श्रेणी को छोड़कर) के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से केरल सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|
केरल अंतर जाति विवाह वित्तीय सहायता योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹30,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है| इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक विवाह की तारीख के 1 वर्ष के बाद आवेदन कर सकते हैं| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
Inter Caste Marriage Financial Assistance Scheme Kerala Highlights
| Article Name | Kerala Inter Caste Marriage Financial Assistance Scheme 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Inter Caste Marriage Financial Assistance Scheme |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://sjd.kerala.gov.in/ |
Kerala Inter Caste Marriage Financial Assistance Scheme Eligibility (पात्रता)
केरल अंतर जाति विवाह वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी जरूरी है| इस योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक केरल राज्य का निवासी होना चाहिए|
- योजना का लाभ केवल तभी दिया जाएगा अगर अंतर्जातीय विवाहित जोड़े कानूनी रूप से विवाहित होंगे|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए पति और पत्नी दोनों की मिलाकर कुल पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- दंपत्ति केवल एक ही बार इस वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठा सकते हैं|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए दंपतियों को विवाह के एक वर्ष के बाद वित्तीय सहायता पाने के लिए आवेदन करना होगा| परंतु ध्यान रहे की विवाह की तारीख से 2 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए|
- इसके साथ ही वित्तीय सहायता का उपयोग व्यवसाय शुरू करने, भूमि खरीदने या फिर घर के निर्माण जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए|
- वित्तीय सहायता प्राप्त करते समय दंपतियों को एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा तथा फिर उसे एलएसजीआई को प्रस्तुत करना होगा|
केरल अंतर जाति विवाह वित्तीय सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए (जैसे की वोटर कार्ड या आधार कार्ड इत्यादि की कॉपी)
- संबंधित ग्राम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र|
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- अंतर जाति विवाह पंजीकृत है यह साबित करने वाला प्रमाण पत्र (इस बात का ध्यान रखें कि प्रमाण पत्र उप रजिस्ट्रार कार्यालय, पंचायत अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया होना चाहिए| इसके साथ ही एनएसएस और एसएनडीपी जैसे संगठनों से जारी किया गया प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जाता है)
- संबंधित ग्राम अधिकारी से विवाहित जोड़े का जाति प्रमाण पत्र|
- दंपत्ति के राशन कार्ड की फोटो कॉपी|
- राजपत्रित अधिकारी/ एमएलए एमपी से मूल प्रमाण पत्र, जो यह बताता हो कि विवाहित जोड़ा पिछले 1 वर्ष से साथ है|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
KL Inter Caste Marriage Financial Assistance Scheme Apply Process
केरल अंतर जाति विवाह वित्तीय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कहां पर और कैसे आवेदन करना होगा :-
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी जिला सामाजिक न्याय कार्यालय जाना होगा|
- वहां पर जाकर आपको संबंधी अधिकारी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
- आप Kerala Inter Caste Marriage Financial Assistance Scheme Application Form सीधे यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं|
- एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा|
- फॉर्म को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि फॉर्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें और अपना आवेदन पत्र संबंधित जिला सामाजिक न्याय अधिकारियों के पास जमा करवा दें|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Kerala Inter Caste Marriage Financial Assistance Scheme 2026 FAQ
Kerala Inter Caste Marriage Financial Assistance Scheme Kya Hai?
इस योजना के माध्यम से अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों (एससी और एसटी श्रेणी को छोड़कर) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|
केरल अंतर जाति विवाह वित्तीय सहायता योजना के द्वारा कितने रुपए की सहायता राशि मिलती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को ₹30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|