Divyang Shiksha Protsahan Yojana: 600 रुपए प्रति माह की सहायता राशि, ऐसे करें आवेदन


Divyang Shiksha Protsahan Yojana: राज्य सरकार के सामाजिक न्याय और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के तहत दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकलांग नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और शैक्षिक अवसरों तक उनकी सामान पहुंच रहे|

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मध्य प्रदेश विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 6 से 18 वर्ष की आयु के दिव्यांग छात्र और छात्राओं को 600 रुपए प्रति माह की शिक्षा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी| आज हम आपको हमारे इस लेकर माध्यम से मुख्यमंत्री विकलांग शिक्षा योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आप आसानी से इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं|

Divyang Shiksha Protsahan Yojana Highlights

Article NameMP Divyang Shiksha Protsahan Yojana 2025
Sarkari Yojana NameDivyang Shiksha Protsahan Yojana
Year2025
Application ModeOnline/ Offline
Official Websitehttps://socialsecurity.mp.gov.in/
MP Divyang Shiksha Protsahan Scheme 2025 Overview

MP Viklang Shiksha Protsahan Yojana Eligibility (पात्रता)

दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आपको निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना होगा| इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता की जानकारी नीचे बताई गई है| जिससे कि आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है या नहीं|

  • आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए|
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
  • आवेदक विकलांग व्यक्ति होना चाहिए|
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की विकलांगता न्यूनतम 40% या उससे अधिक होनी चाहिए|
  • आवेदक का नाम समग्र पोर्टल पर अंकित होना चाहिए| इसके साथ ही उसका नाम स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित होना चाहिए|

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एमपी दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

मध्य प्रदेश विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेजों का होना आवश्यक है| जरूरी दस्तावेजों की सूची नीचे बताई गई है और यदि जरूरी हो तो इसके अलावा भी अन्य कोई दस्तावेज मांगा जा सकता है|

  • आयु प्रमाण पत्र जो कि यह बता सके कि आपकी आयु 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच है|
  • आवेदक के 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
  • 9 अंको की समग्र सदस्य आईडी|
  • 40% या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र|
  • आधार कार्ड नंबर|
  • मोबाइल नंबर|
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी|
  • स्कूल में पढ़ रहा होने पर स्कूल का प्रमाण पत्र|
  • जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|

Divyang Shiksha Protsahan Yojana Online Apply (ऐसे करना होगा ऑनलाइन आवेदन)

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाना होगा|
Divyang Shiksha Protsahan Yojana Online Apply
Divyang Shiksha Protsahan Yojana Online Apply
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर सामाजिक सुरक्षा पोर्टल का होम पेज ओपन होगा| इसमें आपको दिव्‍यांगजनों के लिये संचालित योजनाएं के नीचे दिख रहे ऐरों पर क्लिक करना होगा जैसा की चित्र में दिखाया भी गया है|
MP Divyang Shiksha Protsahan Yojana Registration
MP Divyang Shiksha Protsahan Yojana Registration
  • उसके बाद आपके पास एक नया पेज ओपन होगा| इसमें आपको मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना पर क्लिक करना होगा|
MP Divyang Shiksha Protsahan Yojana Apply Online
MP Divyang Shiksha Protsahan Yojana Apply Online
  • उसके बाद आपको अपनी 9 अंको की समग्र सदस्य आईडी दर्ज करनी होगी|
  • इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरे तथा नीचे दिए गए ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवेदन करें  बटन पर क्लिक करें|
  • आपके पास मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का फॉर्म ओपन हो जाएगा| फार्म में मांगी की सारी जानकारी ध्यान पूर्वक भरें और इस बात का खास ध्यान रखें की एप्लीकेशन फॉर्म में भारी की सारी जानकारी सही हो|
  • इसके बाद अपने जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें और अपना फॉर्म सबमिट करते हैं|
  • इसके बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी तथा अगर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र पाए गए तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा|
  • इस प्रकार विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|

Divyang Shiksha Protsahan Yojana MP Offline Registration (ऐसे करें ऑफलाइन आवेदन)

  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत के ऑफिस में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा|
  • इसके बाद अपने आवेदन पत्र को भरकर और उसके साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़कर ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत के कार्यालय में जमा करवा दें|
  • शहरी क्षेत्र के आवेदन को आवेदन करने के लिए सबसे पहले नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के ऑफिस जाना होगा और वहां से आवेदन पत्र लेना होगा|
  • उसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर और उसके साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़कर नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के ऑफिस जमा करवा दें|
  • इसके बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी| अगर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा|
  • इसके बाद आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

MP Divyang Shiksha Protsahan Yojana 2025 FAQ

  1. दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना में कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है?

    इस योजना के माध्यम से 600 रुपए प्रति माह की सहायता राशि दी जाती है|

  2. क्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?

    जी हां, इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|

  3. एमपी दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा क्या है?

    इस योजना का लाभ 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के छात्र-छात्राओं को मिलता है|

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