100% Eyesight Lost Persons Pension Scheme: सरकार के समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा निदेशालय द्वारा 100% नेत्र दृष्टि खो चुके नागरिकों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले तथा 100% अंधेपन से ग्रसित दिव्यांग नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करना है|
त्रिपुरा 100% नेत्र दृष्टि खोने वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹2,000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं| आप हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं|
100% Eyesight Lost Persons Pension Scheme Tripura Highlights
| Article Name | Tripura 100% Eyesight Lost Persons Pension Scheme 2026 |
| Sarkari Yojana Name | 100% Eyesight Lost Persons Pension Scheme |
| Year | 2026 |
| Application Mode | Offline |
| Official Website | https://socialwelfare.tripura.gov.in/ |
Tripura 100% Eyesight Lost Persons Pension Scheme Eligibility (पात्रता)
100% नेत्र दृष्टि खोने वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी जरूरी है| इस योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है| जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने की आवेदक त्रिपुरा का निवासी होना चाहिए|
- आवेदक की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
- आवेदक 100% दृष्टि बाधित होना चाहिए|
- इसके अलावा आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए|
- आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए|
- लाभार्थी की मृत्यु होने के बाद योजना का लाभ स्वत समाप्त हो जाएगा| हालांकि जिस महीने लाभार्थी की मृत्यु होती है उस महीने की पेंशन उसके नामांकित व्यक्ति/ कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी|
त्रिपुरा 100% नेत्र दृष्टि खोने वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए|
- इसके अलावा आवेदक के पास मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए|
- मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र/ विकलांगता प्रमाण पत्र|
- आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र (एमसी/ नगर पंचायत/ ग्राम पंचायत/ टीटीएएडीसी क्षेत्र की ग्राम समिति द्वारा जारी)
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
100% Eyesight Lost Persons Pension Scheme Apply Process
त्रिपुरा 100% नेत्र दृष्टि खोने वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे बताया गया है| जिससे आप यह समझ सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय जाना होगा|
- वहां पर जाकर आपको संबंधित प्राधिकारी से इस योजना के आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा|
- फॉर्म को भरते समय इस बात का ध्यान रखें की फार्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- उसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़े|
- उसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करवा दें|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Tripura 100% Eyesight Lost Persons Pension Scheme 2026 FAQ
Tripura 100% Eyesight Lost Persons Pension Scheme Kya Hai?
इस योजना के द्वारा 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले तथा 100% अंधेपन से ग्रसित दिव्यांग नागरिकों को ₹2,000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|