Journalist Health Insurance Scheme: अधिकतम 3 लाख रुपए तक की कवरेज, इन्हें मिलेगा लाभ


Journalist Health Insurance Scheme: राज्य के स्थाई निवासी पत्रकारों के लिए सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के निदेशालय विभाग द्वारा पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है| योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को राज्य सरकार या पीआईबी द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार होना चाहिए| इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 21 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए|

Google News
WhatsApp Group Join Now
Google News Subscribe

त्रिपुरा पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से सभी स्रोतों से लाभ का अधिकतम कवरेज 3 लाख रुपए तक होगा| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों में दुर्भाग्यपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी स्थिति और अपार स्थितियों के परिणाम स्वरुप होने वाले मौद्रिक बोझ और देनदारी से वित्तीय रूप से बचाना है| समिति की सिफारिश के बाद लाभार्थी को राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध सभी बीमारियों के लिए चिकित्सा देखभाल सुविधा प्राप्त होगी|

Journalist Health Insurance Scheme Tripura Highlights

Article NameTripura Journalist Health Insurance Scheme 2026
Sarkari Yojana NameJournalist Health Insurance Scheme
ModeOffline
Year2026
Official Websitehttps://tripura.gov.in/
Journalist Health Insurance Scheme 2026 Overview

Tripura Journalist Health Insurance Scheme Eligibility (पात्रता)

पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी जरूरी है| इस योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है| जिसके द्वारा आप यह पता कर सकते हैं आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं :-

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक त्रिपुरा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए|
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को राज्य सरकार या प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त कामकाजी पत्रकार होना चाहिए|
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 21 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
  • इसके अलावा आवेदक को आयुष्मान भारत योजना या केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए|
  • इस योजना में वह व्यक्ति शामिल नहीं होगा जो प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत होगा|

त्रिपुरा पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र|
  • निवास प्रमाण पत्र की कॉपी|
  • आय पुष्टि के लिए आय प्रमाण पत्र की कॉपी|
  • स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का प्रमाण पत्र|
  • बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी (जिसमें लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
  • अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|

Journalist Health Insurance Scheme Apply Process

त्रिपुरा पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे बताया गया है| जिससे आप यह समझ सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले एक कामकाजी पत्रकार को अपने आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़कर सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों का विभाग, त्रिपुरा सरकार, गांधीनत, अगरतला, त्रिपुरा – 799001 पर भेजना होगा|
  • उसके बाद सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के निदेशक उप विभागीय मजिस्ट्रेट और अन्य संबंधित एजेंसियों के माध्यम से सभी पत्रताओं का सत्यापन किया जाएगा|
  • इसके बाद सत्यापन पूरा होने पर सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के निदेशक द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन को त्रिपुरा पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना अनुशंसा समिति के समक्ष रखा जाएगा|
  • समिति की सिफारिश और उसके बाद राज्य सरकार की मंजूरी के बाद आवेदक को योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में नामांकित किया जाएगा|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं

Tripura Journalist Health Insurance Scheme 2026 FAQ

  1. Tripura Journalist Health Insurance Scheme Kya Hai?

    इस योजना के द्वारा राज्य सरकार या पीआईबी द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अधिकतम 3 लाख की कवरेज दी जाती है|

Share
Google News
WhatsApp Group Join Now
Google News Subscribe

Leave a Comment