Mahila Nirman Shramik Vivah Yojana: राज्य सरकार के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा महिला निर्माण श्रमिक विभाग योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों और पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है|
त्रिपुरा महिला निर्माण श्रमिक विवाह योजना के द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उनकी अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए ₹50,000 की एक मुस्त किस्त प्रदान की जाती है| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं| आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं|
Mahila Nirman Shramik Vivah Yojana Tripura Highlights
| Article Name | Tripura Mahila Nirman Shramik Vivah Yojana 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Mahila Nirman Shramik Vivah Yojana |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://bocw.tripura.gov.in/ |
Tripura Mahila Nirman Shramik Vivah Yojana Eligibility (पात्रता)
त्रिपुरा महिला निर्माण श्रमिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| विवाह योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है| जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है या नहीं :-
- आवेदक महिला एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक होनी चाहिए|
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला निर्माण श्रमिक को कम से कम 1 वर्ष तक लगातार पंजीकृत होना चाहिए|
- योजना का लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिक का परिवार केवल दो बार ही उठा सकता है|
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों पर बोर्ड का कोई भी बकाया देय नहीं होना चाहिए|
- योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिक की बेटी सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी नहीं होनी चाहिए|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिक की बेटी की विवाह के लिए कानून द्वारा निर्धारित आयु पूरी होनी चाहिए| जिसके विवाह के लिए सहायता मांगी जा रही हो|
- पुनर्विवाह के लिए इस योजना का किसी भी तरह का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा|
त्रिपुरा महिला निर्माण श्रमिक विवाह योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- विवाह रजिस्टर द्वारा जारी किया गया विवाह प्रमाण पत्र|
- अगर विवाह त्रिपुरा राज्य के बाहर हुआ है तो एफिडेविट होना चाहिए|
- विवाह निमंत्रण कार्ड|
- राशन कार्ड की कॉपी|
- बीओसी श्रमिक पंजीकरण कार्ड की कॉपी|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें आवेदक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
Mahila Nirman Shramik Vivah Yojana Apply
त्रिपुरा महिला निर्माण श्रमिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा| आवेदन की प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं की आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC Centre) जाना होगा|
- वहां पर जाकर आपको अपनी बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना होगा|
- उसके बाद वहां पर आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा| आप सीएससी एजेंट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र भरवा सकते हैं|
- आवेदन पत्र को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें की फार्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- उसके बाद अपने जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें|
- इस तरह आप योजना का लाभ उठाने के लिए अपना आवेदन दर्ज करवा सकते हैं|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Tripura Mahila Nirman Shramik Vivah Yojana 2026 FAQ
Tripura Mahila Nirman Shramik Vivah Yojana Kya Hai?
इस योजना के द्वारा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों और पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|
त्रिपुरा महिला निर्माण श्रमिक विवाह योजना के द्वारा कितने रुपए की सहायता मिलती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है| यह सहायता राशियों में एकमुस्त किस्त में प्रदान की जाती है|