Divyang Scholarship Yojana: 600 रुपए से लेकर 960 रुपए तक की स्कॉलरशिप


Divyang Scholarship Yojana: राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड के दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है| इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ केवल दिव्यांग छात्रों को ही दिया जाएगा| उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है|

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उत्तराखंड विकलांग स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से 1 कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा में पढ़ रहे विकलांग छात्रों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी| इस योजना का लाभ देने के लिए छात्र के परिवार के मासिक आय 2,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए| मतलब की पारिवारिक सालाना आय 24,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए| 

UK Divyang Scholarship Yojana 2026 Highlights

Article NameUttarakhand Divyang Scholarship Scheme 2026
Sarkari Yojana NameDivyang Scholarship Yojana
Year2026
Application ModeOnline
Official Websitehttps://socialwelfare.uk.gov.in/
UK Divyang Scholarship Yojana 2026 Overview

Uttarakhand Divyang Scholarship Yojana Eligibility (पात्रता)

योजना का लाभ देने के लिए आपके पास कुछ पात्रता होनी आवश्यक है| पात्रता की जानकारी नीचे दी गई है जिसे देखकर आप यह पता कर सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-

उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के माध्यम से कक्षा 1 से 5 के बीच पर रहे छात्रों को सालाना 600 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी| मतलब की 1 से पांचवी कक्षा तक के छात्रोंको 50 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी| अगर छात्र कक्षा 6 से आठवीं के बीच में पढ़ रहा हो तो उस छात्र को सालाना 960 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी| मासिक छात्रवृति की अगर बात करें तो कक्षा 6 से आठवीं के दिव्यांग छात्रों को 80 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाएगी|

  • आवेदक उत्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए|
  • मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया कम से कम 40% या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए|
  • आवेदन करने वाला छात्र विकलांग होना चाहिए|
  • आवेदक कक्षा 1 से 8वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा हो|
  • दिव्यांग छात्र के परिवार की वार्षिक आय 24,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए|
  • इस योजना का लाभ उन्हें छात्रों को मिलेगा जो छात्र अन्य किसी छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं उठा रहे होंगे|
  • अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज भी मांगा जा सकता है|

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उत्तराखंड विकलांग स्कॉलरशिप योजना 2026 के लिए जरूरी दस्तावेज

विकलांग स्कॉलरशिप योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होनी चाहिए| जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट नीचे दी गई है जिनकी जरूरत आपको आवेदन करते समय पड सकती है :-

  • आधार कार्ड होना चाहिए|
  • आवेदक का सत्यापित फोटोग्राफ|
  • मोबाइल नंबर|
  • सीबीएस बैंक खाते के पासबुक की फोटो कॉपी (बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए)|
  • पिछली कक्षा की मार्कशीट|
  • विकलांगता प्रमाण पत्र|
  • परिवार की आय का प्रमाण पत्र|
  • स्व घोषणा पत्र जिसमें यह बताया गया हो कि छात्र किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं ले रहा है|

Divyang Scholarship Yojana Apply Offline (ऑफलाइन आवेदन)

दिव्यांग स्कॉलरशिप योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है जिसके द्वारा आप यह समझ सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-

  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने शैक्षणिक संस्थान से आवेदन पत्र लेना होगा|
  • उसके बाद आवेदन पत्र में मांगी गई सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक करें| ध्यान रखें की भरी हुई सारी जानकारी सही हो|
  • आवेदन पत्र भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों को अपने फार्म के साथ जोड़ें और अपने शैक्षणिक संस्थान में जमा करवा दें|
  • इसके बाद संबंधित संस्था द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी और इसे 31 जुलाई तक समाज कल्याण अधिकारी को भेज दिया जाएगा|
  • उसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी| अगर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे तो छात्रवृत्ति राशि को संस्थान या फिर छात्र के खाते में भेज दिया जाएगा|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

UK Divyang Scholarship Scheme 2026 FAQ

  1. क्या दसवीं कक्षा के विकलांग छात्र भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?

    जी नहीं, इस योजना का लाभ कक्षा 1 से लेकर आठवीं तक के दिव्यांग छात्रों को ही दिया जाएगा|

  2. क्या इस योजना का लाभ अन्य राज्य के छात्रों को भी मिलेगा?

    जी नहीं, इस योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य के स्थाई निवासी ही ले सकते हैं|

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