Old Age Assistance Scheme: ₹2,500 से लेकर ₹3,000 तक की मासिक पेंशन राशि


Old Age Assistance Scheme: सरकार के समाज कल्याण निदेशालय विभाग द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था सहायता योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य निराश्रित, वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है| इस योजना का लाभ उन्हें दिया जाता है जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है और जिनके पास अपनी आजीविका के लिए वित्तीय सहायता देने वाला कोई नहीं है|

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अंडमान और निकोबार वृद्धावस्था सहायता योजना का लाभ पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से ले सकते हैं| इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को ₹2,500 प्रति माह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ₹3,000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|

Old Age Assistance Scheme Andaman & Nicobar Highlights

Article NameAndaman & Nicobar Old Age Assistance Scheme 2026
Sarkari Yojana NameOld Age Assistance Scheme
ModeOffline
Year2026
Official Websitehttp://andssw1.and.nic.in/socialwelfare/
Old Age Assistance Scheme 2026 Overview

Andaman & Nicobar Old Age Assistance Scheme Eligibility (पात्रता)

अंडमान और निकोबार वृद्धावस्था सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| इस योजना से संबंधित जरूरी पात्रता की जानकारी नीचे आसानी शब्दों में बताई गई है| जिसके माध्यम से आप यह पता कर सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं :-

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का स्थाई निवासी होना चाहिए या फिर आवेदन करते समय आवेदक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से निवास कर रहा होना चाहिए|
  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की घरेलू आय ₹4,000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए|
  • इसके अलावा आवेदक को सरकार या किसी अन्य स्रोत के माध्यम से अन्य कोई वित्तीय सहायता, पेंशन या अनुदान नहीं मिल रहा होना चाहिए|

अंडमान और निकोबार वृद्धावस्था सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास पहचान प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड इत्यादि) होना चाहिए|
  • आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र की कॉपी|
  • निवास प्रमाण पत्र/ स्थानीय प्रमाण पत्र की कॉपी|
  • अगर लागू हो तो श्रेणी/ सामुदायिक प्रमाण पत्र की कॉपी|
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र|
  • बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी (जिसमें लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
  • अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|

Old Age Assistance Scheme Apply Process

अंडमान और निकोबार वृद्धावस्था सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है| जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको समाज कल्याण निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर और बाल विकास परियोजना अधिकारियों के उप विभागीय कार्यालय में जाना होगा|
  • वहां पर जाकर आपको संबंधित प्राधिकारी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
  • आप Andaman & Nicobar Old Age Assistance Scheme Application Form सीधे यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं|
  • इसके बाद आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा|
  • उसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़े|
  • इसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा दे|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

Andaman & Nicobar Old Age Assistance Scheme 2026 FAQ

  1. Andaman & Nicobar Old Age Assistance Scheme Kya Hai?

    इस योजना के द्वारा निराश्रित, वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है जिनके पास जीविका को कोई साधन नहीं है|

  2. अंडमान और निकोबार वृद्धावस्था सहायता योजना के द्वारा कितने रुपए की सहायता राशि मिलती है?

    इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को जिनकी आयु 60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को ₹2,500 प्रति माह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ₹3,000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|

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