Widow Pension Scheme: ₹2,500 प्रति माह की सहायता राशि, इन्हें मिलेगा लाभ


Widow Pension Scheme: केंद्र शासित प्रदेश के समाज कल्याण निदेशालय विभाग द्वारा गरीब एवं बेसहारा विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना का लाभ पात्र विधवाएं बहुत ही आसानी से उठा सकती हैं|

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अंडमान और निकोबार विधवा पेंशन योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है| इस योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है| पेंशन राशि लाभार्थियों को सीधे मासिक आधार पर उनके बैंक खाते में दी जाती है|

Widow Pension Scheme Andaman & Nicobar Highlights

Article NameAndaman & Nicobar Widow Pension Scheme 2026
Sarkari Yojana NameWidow Pension Scheme
ModeOffline
Year2026
Official Websitehttp://andssw1.and.nic.in/socialwelfare/
Widow Pension Scheme 2026 Overview

Andaman & Nicobar Widow Pension Scheme Eligibility (पात्रता)

अंडमान और निकोबार विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी जरूरी है| इस योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में दी गई है| इसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं :-

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का स्थाई निवासी होना चाहिए या फिर आवेदन करते समय में पिछले 10 सालों से अधिक वर्षों से निवास कर रहा हो|
  • आवेदक एक गरीब विधवा होनी चाहिए|
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की घरेलू आय ₹4,000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए|
  • इसके अलावा आवेदक को सरकार या किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता या अनुदान का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए|
  • अगर आवेदक पुनर विवाह कर लेती है या बाद में आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है तो उसे इस योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा|
  • इसका खुलासा उचित जांच या रिकॉर्ड के माध्यम से कभी भी किया जा सकता है|

अंडमान और निकोबार विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास पहचान प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड) होना चाहिए|
  • पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी|
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र|
  • स्थानीय प्रमाण पत्र/ निवास प्रमाण पत्र की कॉपी|
  • अगर लागू हो तो श्रेणी/ सामुदायिक प्रमाण पत्र|
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
  • बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी (जिसमें लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
  • अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|

Widow Pension Scheme Apply Process

अंडमान और निकोबार विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे बताया गया है| जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपकोसमाज कल्याण निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर और बाल विकास परियोजना अधिकारी के उप विभागीय कार्यालय में जाना होगा|
  • वहां पर जाकर आपको संबंधित प्राधिकारी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
  • आप Andaman & Nicobar Widow Pension Scheme Application Form सीधे यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं| 
  • इसके बाद आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा|
  • फॉर्म को भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि फॉर्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
  • इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
  • उसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा दें|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

Andaman & Nicobar Widow Pension Scheme 2026 FAQ

  1. Andaman & Nicobar Widow Pension Scheme Kya Hai?

    इस योजना के द्वारा गरीब एवं बेसहारा विधवाओं को वित्तीय सहायता के रूप में ₹2,500 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|

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