Disabled Person Pension Yojana: ₹1,000 से लेकर ₹2,000 प्रति माह की पेंशन राशि


Disabled Person Pension Yojana: सरकार के सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है| वह व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक विकलांग है और केंद्र शासित प्रदेश का निवासी है तथा आय मानदंडों को पूरा करता है| वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|

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चंडीगढ़ विकलांग व्यक्ति पेंशन योजना का लाभ पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से ले सकते हैं| इस योजना के माध्यम से 40 से 70% विकलांगता वाले विकलांग नागरिकों को ₹1,000 की मासिक पेंशन दी जाती है| जो नागरिक 70% से अधिक विकलांग है उन्हें ₹2,000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है| 

Disabled Person Pension Yojana Chandigarh Highlights

Article NameChandigarh Disabled Person Pension Yojana 2026
Sarkari Yojana NameDisabled Person Pension Yojana
ModeOffline
Year2026
Official Websitehttps://chdsw.gov.in/
Disabled Person Pension Yojana 2026 Overview

Chandigarh Disabled Person Pension Yojana Eligibility (पात्रता)

चंडीगढ़ विकलांग व्यक्ति पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी जरूरी है| इस योजना से संबंधित जरूरी पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है| इसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं :-

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक कम से कम 40% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|
  • योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक कम से कम 3 साल से अधिक समय से यूटी चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए|
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की पारिवारिक आय 1,50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए|
  • अगर आवेदक की पारिवारिक आय इससे अधिक होती है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है|

चंडीगढ़ विकलांग व्यक्ति पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज 

  • इस योजना का लाभ देने के लिए आवेदक के पास विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए| जिसमें विकलांगता की प्रतिशत 40% या उससे अधिक होनी चाहिए|
  • आधार कार्ड की कॉपी|
  • 3 वर्ष या उससे अधिक का निवास प्रमाण पत्र (जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल इत्यादि)
  • 2 पासपोर्ट साइज फोटो ग्राफ|
  • अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|

CH Disabled Person Pension Yojana Apply Process

विकलांग व्यक्ति पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है| जिससे आप यह समझ सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-

  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना का आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा|
  • आप विकलांग व्यक्ति पेंशन योजना आवेदन पत्र हिंदी में यहां से डाउनलोड कर सकते हैं|
  • इसके अलावा आप Disabled Person Pension Yojana Application Form English में यहां से डाउनलोड कर सकते है|
  • इसके बाद आपको अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना होगा|
  • उसके बाद आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा|
  • फॉर्म को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें की फार्म में भरी हुई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
  • इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
  • उसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित नोडल कार्यालय/ नगर निगम कार्यालय में जमा करवा दे|
  • इस तरह आप बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं| 

Chandigarh Disabled Person Pension Yojana 2026 FAQ

  1. Chandigarh Disabled Person Pension Yojana Kya Hai?

    इस योजना के माध्यम से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|

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