Disabled Persons Petrol Subsidy Yojana: सरकार के समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मोटर चालित वाहनों का उपयोग करने वाले विकलांग नागरिकों के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन पेट्रोल/ डीजल की खरीद पर वास्तविक व्यय पर 50% की सब्सिडी की प्रदान की जाती है|
चंडीगढ़ विकलांग व्यक्ति पेट्रोल सब्सिडी योजना के द्वारा 2 हॉर्स पावर या उससे कम क्षमता वाहन मालिकों को 15 लीटर प्रति माह के पेट्रोल/ डीजल पर सब्सिडी दी जाती है| इसके अलावा 2 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले वाहन मालिकों को 20 लीटर प्रति माह के पेट्रोल/ डीजल पर सब्सिडी दी जाती है| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
Disabled Persons Petrol Subsidy Yojana Chandigarh Highlights
| Article Name | Chandigarh Disabled Persons Petrol Subsidy Yojana 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Disabled Persons Petrol Subsidy Yojana |
| Mode | Online |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://serviceonline.gov.in/ |
Chandigarh Disabled Persons Petrol Subsidy Yojana Eligibility (पात्रता)
विकलांग व्यक्ति पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| इस योजना से संबंधित जरूरी पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है| जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ वह विकलांग व्यक्ति उठा सकते हैं जो मोटर चालित वाहनों के मालिक हैं|
- जिन विकलांग नागरिकों की सभी स्रोतों से मिलाकर वार्षिक आय 1.50 लाख रुपए से कम है| वह इस सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकते हैं|
- वह विकलांग व्यक्ति जो पहले से ही किसी स्वैच्छिक या सरकारी संस्था से परिवहन भत्ता प्राप्त कर रहे हैं| वह इस पेट्रोल/ डीजल की खरीद वाली सब्सिडी योजना के लिए पात्र नहीं होंगे|
चंडीगढ़ विकलांग व्यक्ति पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास पिछले तीन वर्षों का निवास प्रमाण पत्र(जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल इत्यादि) होना चाहिए|
- आवेदक के पास 40% या उससे अधिक विकलांगता वाला विकलांग प्रमाण पत्र/ पहचान पत्र की कॉपी होनी चाहिए|
- इसके अलावा वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी जो आवेदक के नाम पर होना चाहिए|
- आय प्रमाण पत्र की कॉपी|
- आवेदक के ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी|
- इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणिक कॉपी देनी होगी|
- 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
CH Disabled Persons Petrol Subsidy Yojana Apply Online
चंडीगढ़ विकलांग व्यक्ति पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है| जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं :-
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सर्विस प्लस के आधिकारिक पोर्टल https://serviceonline.gov.in/ पर जाना होगा|
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर इस पोर्टल पर का होम पेज ओपन होगा|
- अगर आप पहले से ही इस पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है तो आपको Register बटन पर क्लिक करना होगा|
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा| फॉर्म भरने के बाद नीचे दिए गए Submit के बटन पर क्लिक करें|
- रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद आपको अपनी Login Id और Password के माध्यम से लॉगिन करना होगा|
- उसके बाद आप सेवाएं वाले ऑप्शन पर जाकर योजना का चयन कर सकते हैं तथा अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Chandigarh Disabled Persons Petrol Subsidy Yojana 2026 FAQ
Chandigarh Disabled Persons Petrol Subsidy Yojana Kya Hai?
इस योजना के द्वारा पात्र लाभार्थियों को निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन पेट्रोल/ डीजल की खरीद पर वास्तविक व्यय पर 50% की सब्सिडी की प्रदान की जाती है|