Disabled Persons Petrol Subsidy Yojana: पेट्रोल/ डीजल पर 50% सब्सिडी


Disabled Persons Petrol Subsidy Yojana: सरकार के समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मोटर चालित वाहनों का उपयोग करने वाले विकलांग नागरिकों के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन पेट्रोल/ डीजल की खरीद पर वास्तविक व्यय पर 50% की सब्सिडी की प्रदान की जाती है|

Google News
WhatsApp Group Join Now
Google News Subscribe

चंडीगढ़ विकलांग व्यक्ति पेट्रोल सब्सिडी योजना के द्वारा 2 हॉर्स पावर या उससे कम क्षमता वाहन मालिकों को 15 लीटर प्रति माह के पेट्रोल/ डीजल पर सब्सिडी दी जाती है| इसके अलावा 2 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले वाहन मालिकों को 20 लीटर प्रति माह के पेट्रोल/ डीजल पर सब्सिडी दी जाती है| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं|

Disabled Persons Petrol Subsidy Yojana Chandigarh Highlights

Article NameChandigarh Disabled Persons Petrol Subsidy Yojana 2026
Sarkari Yojana NameDisabled Persons Petrol Subsidy Yojana
ModeOnline
Year2026
Official Websitehttps://serviceonline.gov.in/
Disabled Persons Petrol Subsidy Yojana 2026 Overview

Chandigarh Disabled Persons Petrol Subsidy Yojana Eligibility (पात्रता)

विकलांग व्यक्ति पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| इस योजना से संबंधित जरूरी पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है| जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं :-

  • इस योजना का लाभ वह विकलांग व्यक्ति उठा सकते हैं जो मोटर चालित वाहनों के मालिक हैं|
  • जिन विकलांग नागरिकों की सभी स्रोतों से मिलाकर वार्षिक आय 1.50 लाख रुपए से कम है| वह इस सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकते हैं|
  • वह विकलांग व्यक्ति जो पहले से ही किसी स्वैच्छिक या सरकारी संस्था से परिवहन भत्ता प्राप्त कर रहे हैं| वह इस पेट्रोल/ डीजल की खरीद वाली सब्सिडी योजना के लिए पात्र नहीं होंगे|

चंडीगढ़ विकलांग व्यक्ति पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास पिछले तीन वर्षों का निवास प्रमाण पत्र(जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल इत्यादि) होना चाहिए|
  • आवेदक के पास 40% या उससे अधिक विकलांगता वाला विकलांग प्रमाण पत्र/ पहचान पत्र की कॉपी होनी चाहिए|
  • इसके अलावा वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी जो आवेदक के नाम पर होना चाहिए|
  • आय प्रमाण पत्र की कॉपी|
  • आवेदक के ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी|
  • इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणिक कॉपी देनी होगी|
  • 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
  • अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|

CH Disabled Persons Petrol Subsidy Yojana Apply Online

चंडीगढ़ विकलांग व्यक्ति पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है| जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं :-

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सर्विस प्लस के आधिकारिक पोर्टल https://serviceonline.gov.in/ पर जाना होगा|
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर इस पोर्टल पर का होम पेज ओपन होगा|
  • अगर आप पहले से ही इस पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है तो आपको Register बटन पर क्लिक करना होगा|
  • उसके बाद आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा| फॉर्म भरने के बाद नीचे दिए गए Submit के बटन पर क्लिक करें|
  • रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद आपको अपनी Login Id और Password के माध्यम से लॉगिन करना होगा|
  • उसके बाद आप सेवाएं वाले ऑप्शन पर जाकर योजना का चयन कर सकते हैं तथा अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

Chandigarh Disabled Persons Petrol Subsidy Yojana 2026 FAQ

  1. Chandigarh Disabled Persons Petrol Subsidy Yojana Kya Hai?

    इस योजना के द्वारा पात्र लाभार्थियों को निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन पेट्रोल/ डीजल की खरीद पर वास्तविक व्यय पर 50% की सब्सिडी की प्रदान की जाती है|

Share
Google News
WhatsApp Group Join Now
Google News Subscribe

Leave a Comment