Widow Pension Yojana: सरकार के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग द्वारा विधवा पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से बोर्ड के पुरुष पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की विधवाओं को मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|
चंडीगढ़ विधवा पेंशन योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को 1,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं| आज हम आपको हमारे इस लेख के माध्यम से इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं|
Widow Pension Yojana Chandigarh Highlights
| Article Name | Chandigarh Widow Pension Yojana 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Widow Pension Yojana |
| Mode | Online |
| Year | 2026 |
| Official Website | http://labour.chd.gov.in/ |
Chandigarh Widow Pension Yojana Eligibility (पात्रता)
विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ जरूरी योग्यता होनी आवश्यक है| इस योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है| जिसके माध्यम से आप यह पता कर सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए मृतक कर्मचारी को पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठान में काम करना चाहिए| इसके साथ ही श्रम कल्याण निधि में उसका अंशदान बोर्ड को नियमित रूप से प्राप्त होना चाहिए|
- यह सहायता राशि उन लाभार्थियों को नहीं दी जाएगी जो इपीएफ के अंतर्गत आते हैं|
- इस योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी| इसके साथ ही किसी अन्य स्रोत/ कार्यालय/ कारखाने से पेंशन वापस न लेने की स्व घोषणा भी प्रस्तुत की जाएगी|
- योजना का लाभ पुरुष निर्माण श्रमिक की विधवा तभी उठा सकती है| जब पुरुष निर्माण श्रमिक कम से कम पिछले 6 महीने से बोर्ड का सदस्य हो|
- पति की मृत्यु के बाद विधवा को 1 वर्ष के अंदर इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा|
चंडीगढ़ विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए|
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र|
- आवेदक द्वारा स्वयं घोषणा पत्र की उसे किसी अन्य कार्यालय से पेंशन नहीं मिल रही है|
- मृत कर्मचारी के बीओसीडब्ल्यू कार्ड की फोटो कॉपी|
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- मृतक कर्मचारी की वेतन पर्ची की कॉपी|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो अन्य कोई दस्तावेज|
CH Widow Pension Yojana Apply Online
चंडीगढ़ विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है| जिन स्टेप्स फॉलो करके आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं :-
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको श्रम विभाग चंडीगढ़ के आधिकारिक पोर्टल http://labour.chd.gov.in/ पर जाना होगा|
- उसके बाद आपको होम पेज पर दिख रहे Click Here for Registration पर क्लिक करना होगा|
- अगर आप पहले से ही यहां पर रजिस्टर है तो Click Here for Login पर क्लिक कर सकते हैं|
- इसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, राज्य का चयन करना होगा|
- इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरकर नियम एवं शर्तों पर टीक करके नीचे दिए गए Submit के बटन पर क्लिक करना होगा|
- इसके बाद आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा|
- उसके बाद आपको सेवा के लिए आवेदन करें पर क्लिक करना होगा|
- इसके बाद आपको विधवा पेंशन योजना का चयन करना होगा|
- अब आपकी स्क्रीन पर इस योजना का फॉर्म ओपन हो जाएगा|
- फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरे और उसके बाद जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें|
- इसके बाद अपना आवेदन पत्र सबमिट कर दे|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Chandigarh Widow Pension Yojana 2026 FAQ
Chandigarh Widow Pension Yojana Kya Hai?
इस योजना के द्वारा बोर्ड के पुरुष पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की विधवाओं को मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|