Haryana Widow Pension Yojana: 2,500 रुपए प्रति माह पेंशन, इन्हें मिलेगा लाभ


Haryana Widow Pension Yojana: राज्य सरकार द्वारा विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है| जिससे वह स्वयं का भरण पोषण कर सकें|

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Haryana Widow Pension Scheme का लाभ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाएं और निराश्रित महिलाएं उठा सकती हैं| अगर वह हरियाणा की निवासी है तो आवेदन जमा करते समय वह कम से कम 1 वर्ष से राज्य में रह रही होनी चाहिए|

हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं| आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से इस पेंशन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं| 

Vidhwa Pension Yojana Haryana Highlights

Article NameHaryana Widow Pension Yojana 2025
Sarkari Yojana NameHaryana Widow Pension Scheme
Year2025
Application ModeOffline
Official Websitehttps://socialjusticehry.gov.in/
Haryana Vidhwa Pension Yojana 2025 Overview

Haryana Widow Pension Yojana Eligibility (पात्रता)

हरियाणा विधवा पेंशन योजना पर लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे बताई गई है जिसके द्वारा आप आसानी से यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है या नहीं :-

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मूल रूप से हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए|
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक करनी चाहिए|
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की सभी स्रोतों से मिलकर वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए|
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक विधवा या फिर पति, माता-पिता और लड़कों के बिना निराश्रित होनी चाहिए|
  • योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक भौतिक/ मानसिक क्षमता से निराश्रित होनी चाहिए उदाहरण के लिए विवाहित महिला के केस में पति और अन्य महिलाओं के केस में माता-पिता|

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आयु की पुष्टि के लिए जन्म प्रमाण पत्र या फिर मार्कशीट होनी चाहिए|
  • स्थाई पता प्रमाण पत्र (बीपीएल राशनकार्ड)
  • आय की पुष्टि के लिए आय प्रमाण पत्र|
  • विधवा होने की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र|
  • माता-पिता का फोटोग्राफ|
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज नया फोटोग्राफ
  • पहचान प्रमाण पत्र और माता-पिता का आधार कार्ड|
  • बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
  • अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|

Haryana Widow Pension Yojana Apply

विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा आवेदन की प्रक्रिया नीचे बताई गई है| जिसके द्वारा आप आसानी से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं :-

  • हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा|
  • Haryana Widow Pension Yojana Application Form आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं|
  • उसके बाद आपको आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना होगा|
  • इसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान पूर्वक भरें और इस बात का खास ध्यान रखें की आवेदन पत्र में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
  • उसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
  • इसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय में जमा करवाते हैं|
  • उसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी और यदि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपके आवेदन को प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दे दी जाएगी|
  • इसके बाद योजना का लाभ सीधे आपके बैंक खाते में मिलना शुरू हो जाएगा|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

Haryana Widow Pension Yojana 2025 FAQ

  1. Haryana Widow Pension Yojana Kya Hai?

    यह योजना हरियाणा राज्य की विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है| इस योजना के द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली पात्र विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|

  2. हरियाणा विधवा पेंशन राशि क्या है?

    विधवा पेंशन योजना के माध्यम से हरियाणा राज्य में ₹2500 प्रति माह की पेंशन राशि प्रदान की जाती है|

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