Disability Pension Scheme: सरकार के समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा निदेशालय द्वारा 60% या उससे अधिक विकलांगता वाले नागरिकों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना करने का मुख्य उद्देश्य 60% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करना है|
त्रिपुरा दिव्यांग पेंशन योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹2,000 प्रति माह की पेंशन राशि प्रदान की जाती है| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं| योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से बाल विकास परियोजना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा|
Disability Pension Scheme Tripura Highlights
| Article Name | Tripura Disability Pension Scheme 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Disability Pension Scheme |
| Year | 2026 |
| Application Mode | Offline |
| Official Website | https://socialwelfare.tripura.gov.in/ |
Tripura Disability Pension Scheme Eligibility (पात्रता)
त्रिपुरा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| इस योजना से संबंधित जरूरी पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में दी गई है| इसके माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक त्रिपुरा का निवासी होना चाहिए|
- आवेदक एक विकलांग व्यक्ति होना चाहिए|
- विकलांगता कम से कम 60% या उससे अधिक होनी चाहिए|
- आवेदक की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए|
- आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए|
त्रिपुरा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए|
- इसके अलावा स्थानीय डीसीएम/ एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की कॉपी (बीपीएल परिवार के लिए लागू नहीं है)
- राशन कार्ड की कॉपी|
- पता प्रमाण पत्र की कॉपी|
- आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र|
- वोटर कार्ड की कॉपी|
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- त्रिपुरा के स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र|
- चिकित्सा प्रमाण पत्र की कॉपी|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
Disability Pension Scheme Apply Process
त्रिपुरा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे बताया गया है| जिससे आप यह समझ सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको संबंधित क्षेत्र के बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय जाना होगा|
- वहां पर जाकर आपको संबंधित अधिकारी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा|
- फॉर्म को भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि फॉर्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़े|
- उसके बाद अपना आवेदन पत्र सीडीपीओ के पास जमा करवा दें|
- जहां पर आप अपना आवेदन पत्र जमा करवा रहे हैं आपसे रसीद या पावती के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं|
- इस तरह आप बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Tripura Disability Pension Scheme 2026 FAQ
Tripura Disability Pension Scheme Kya Hai?
इस योजना के द्वारा 60% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|
त्रिपुरा दिव्यांग पेंशन योजना के द्वारा कितने रुपए की पेंशन राशि मिलती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹2,000 में प्रति माह की पेंशन राशि प्रदान की जाती है|