Disability Pension Scheme: 2,000 रुपए प्रति माह की पेंशन राशि, इन्हें मिलेगा लाभ


Disability Pension Scheme: सरकार के समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा निदेशालय द्वारा 60% या उससे अधिक विकलांगता वाले नागरिकों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना करने का मुख्य उद्देश्य 60% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करना है|

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त्रिपुरा दिव्यांग पेंशन योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹2,000 प्रति माह की पेंशन राशि प्रदान की जाती है| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं| योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से बाल विकास परियोजना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा|

Disability Pension Scheme Tripura Highlights

Article NameTripura Disability Pension Scheme 2026
Sarkari Yojana NameDisability Pension Scheme
Year2026
Application ModeOffline
Official Websitehttps://socialwelfare.tripura.gov.in/
Disability Pension Scheme 2026 Overview

Tripura Disability Pension Scheme Eligibility (पात्रता)

त्रिपुरा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| इस योजना से संबंधित जरूरी पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में दी गई है| इसके माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं :-

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक त्रिपुरा का निवासी होना चाहिए|
  • आवेदक एक विकलांग व्यक्ति होना चाहिए|
  • विकलांगता कम से कम 60% या उससे अधिक होनी चाहिए|
  • आवेदक की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए|
  • आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए|

त्रिपुरा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए|
  • इसके अलावा स्थानीय डीसीएम/ एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की कॉपी (बीपीएल परिवार के लिए लागू नहीं है)
  • राशन कार्ड की कॉपी|
  • पता प्रमाण पत्र की कॉपी|
  • आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र|
  • वोटर कार्ड की कॉपी|
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
  • त्रिपुरा के स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र|
  • चिकित्सा प्रमाण पत्र की कॉपी|
  • बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
  • अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|

Disability Pension Scheme Apply Process

त्रिपुरा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे बताया गया है| जिससे आप यह समझ सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको संबंधित क्षेत्र के बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय जाना होगा|
  • वहां पर जाकर आपको संबंधित अधिकारी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा|
  • फॉर्म को भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि फॉर्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
  • इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़े|
  • उसके बाद अपना आवेदन पत्र सीडीपीओ के पास जमा करवा दें|
  • जहां पर आप अपना आवेदन पत्र जमा करवा रहे हैं आपसे रसीद या पावती के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं|
  • इस तरह आप बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

Tripura Disability Pension Scheme 2026 FAQ

  1. Tripura Disability Pension Scheme Kya Hai?

    इस योजना के द्वारा 60% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है|

  2. त्रिपुरा दिव्यांग पेंशन योजना के द्वारा कितने रुपए की पेंशन राशि मिलती है?

    इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹2,000 में प्रति माह की पेंशन राशि प्रदान की जाती है|

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