Death Benefit Scheme: राज्य सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा मृत्यु लाभ योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु के बाद उनके परिवारों को वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है| जो घर के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के कारण आर्थिक नुकसान से पीड़ित है और जिन्होंने श्रम कल्याण बोर्ड में अपना नाम पंजीकृत करवाया है|
अरुणाचल प्रदेश मृत्यु लाभ योजना के माध्यम से सरकार द्वारा आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए तथा सामान्य मृत्यु और दुर्घटनाओं के कारण होने वाले मृत्यु के लिए मृत्यु लाभ योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से सामान्य मृत्यु की स्थिति में पंजीकृत कर्मचारियों के नामांकित व्यक्तियों को ₹50,000 की नकद सहायता राशि तथा आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पंजीकृत कर्मचारियों के नामांकित व्यक्तियों को 1 लाख रुपए की नकद सहायता राशि प्रदान की जाती है|
Death Benefit Scheme Arunachal Pradesh Highlights
| Article Name | Arunachal Pradesh Death Benefit Scheme 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Death Benefit Scheme |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://ahvdd.arunachal.gov.in/ |
Arunachal Pradesh Death Benefit Scheme Eligibility (पात्रता)
मृत्यु लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ जरूरी योग्यता होनी चाहिए| इस योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है| इसके द्वारा आप यह समझ सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अरुणाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक किसी मृत कर्मचारी का पारिवारिक सदस्य होना चाहिए जो की भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में कार्यरत था|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए मृतक कर्मचारी श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए|
- मृत्यु के समय पर मृतक कर्मचारी के पास सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए|
- इसके साथ ही नामांकित व्यक्ति/ आश्रित का नाम मृत्यु से पहले उसके पंजीकरण कार्य पर दर्ज किया जाना चाहिए|
अरुणाचल प्रदेश मृत्यु लाभ योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास पहचान प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि) होना चाहिए|
- कर्मचारी के पंजीकरण कार्ड की मूल कॉपी|
- मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी|
- पता प्रमाण पत्र की कॉपी|
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
Death Benefit Scheme Apply Process
अरुणाचल प्रदेश मृत्यु लाभ योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे बताया गया है| जिससे आप यह समझ सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जिला/ उप प्रभाग, एपीबी और ओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के नजदीकी पंजीकृत कार्यालय में जाना होगा|
- वहां पर जाकर आपको संबंधित प्राधिकारी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा|
- फॉर्म को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें की फार्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
- उसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करवा दें|
- इसके बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी और यदि सारी जानकारी सही पाई जाती है तथा आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र पाए जाते हैं तो सफल सत्यापन के बाद आपको योजना का लाभ दे दिया जाएगा|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Arunachal Pradesh Death Benefit Scheme 2026 FAQ
Arunachal Pradesh Death Benefit Scheme Kya Hai?
इस योजना के द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की मृत्यु के बाद उनके नामांकित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|
अरुणाचल प्रदेश मृत्यु लाभ योजना के द्वारा कितने रुपए की सहायता राशि मिलती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को सामान्य मृत्यु की स्थिति में पंजीकृत कर्मचारियों के नामांकित व्यक्तियों को ₹50,000 की नकद सहायता राशि तथा आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पंजीकृत कर्मचारियों के नामांकित व्यक्तियों को 1 लाख रुपए की नकद सहायता राशि प्रदान की जाती है|