Lakshadweep Disability Person/ BPL Marriage Assistance Scheme: 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता


Lakshadweep Disability Person/ BPL Marriage Assistance Scheme: केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के समाज कल्याण एवं जनजाति मामलों के विभाग द्वारा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले विकलांग नागरिकों के लिए विकलांग व्यक्ति/ बीपीएल विवाह सहायता योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवारों की दिव्यांग दुल्हनों या दूल्हो को विवाह संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है|

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लक्षद्वीप विकलांग व्यक्ति/ बीपीएल विवाह सहायता योजना के द्वारा पात्र लाभार्थियों को 30,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है| इस योजना के द्वारा अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग दुल्हनों या दूल्हो को यह सहायता राशि दी जाती है| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं|

Lakshadweep Disability Person/ BPL Marriage Assistance Scheme Highlights

Article NameLakshadweep Disability Person/ BPL Marriage Assistance Scheme 2026
Sarkari Yojana NameDisability Person/ BPL Marriage Assistance Scheme
ModeOffline
Year2026
Official Websitehttps://lakshadweep.gov.in/
Disability Person/ BPL Marriage Assistance Scheme 2026 Overview

Lakshadweep DisabilityPerson / BPL Marriage Assistance Scheme Eligibility (पात्रता)

लक्षद्वीप विकलांग व्यक्ति/ बीपीएल विवाह सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| इस योजना से संबंधित जरूरी पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-

  • इस योजना का लाभ केवल आवेदक की पहली शादी के लिए ही लागू होगा|
  • आवेदक एक दिव्यांग व्यक्ति होना चाहिए तथा वह गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए|
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास वैलिड राशन कार्ड होना चाहिए तथा उसके पास कम से कम 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए|
  • आवेदक अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित होना चाहिए|
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की पारिवारिक आय 18 हजार रुपए प्रति वर्ष या उससे कम होनी चाहिए|
  • पति और पत्नी दोनों ही लक्ष्यदीप के मूल निवासी और स्थाई निवासी होने चाहिए|
  • इस योजना का लाभ आवेदक को तभी मिलेगा अगर आवेदक को राज्य/ केंद्र सरकार या अन्य किसी एजेंसी से सामान योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिल रहा होगा|
  • योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी या तो किसी दिव्यांग व्यक्ति या किसी गैर दिव्यांग व्यक्ति से विवाह कर सकता है|
  • लड़की की कम से कम आयु 18 वर्ष और लड़के की कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए|
  • इस बात का ध्यान रखें की विवाह भत्ते के लिए प्रोत्साहन का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है|

लक्षद्वीप विकलांग व्यक्ति/ बीपीएल विवाह सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास खाजी द्वीप द्वारा जारी और संबंधित द्वीप के अमीन/ एसडीओ/ डीसी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी होनी चाहिए|
  • आवेदक के पास कम से कम 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए|
  • संबंधित द्वीप के डीसी/ एसडीओ द्वारा प्रमाणित 18,000 प्रति वर्ष या उससे कम का पारिवारिक आय प्रमाण पत्र|
  • विवाहित जोड़े की जॉइंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
  • पता प्रमाण पत्र (जैसे राशनकार्ड, आधार कार्ड इत्यादि)
  • आयु की पुष्टि के लिए दूल्हा और दुल्हन दोनों का आयु प्रमाण पत्र|
  • स्व घोषणा पत्र जिसमें यह बताया गया हो कि आवेदक अन्य किसी सरकारी एजेंसी से विवाह सहायता प्राप्त नहीं कर रहा है|
  • अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|

Lakshadweep Disability Person/ BPL Marriage Assistance Scheme Apply Process

लक्षद्वीप विकलांग व्यक्ति/ बीपीएल विवाह सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई है जिसके द्वारा आप ही समझ सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं :-

  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले पात्र दंपत्ति को अपने द्वीप के निदेशक के कार्यालय जाना होगा|
  • इसके बाद आपको संबंधित प्राधिकारी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा|
  • फॉर्म को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें की फार्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
  • इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
  • उसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करवा दें|
  • इस बात का ध्यान रखें की आवेदन विवाह की तिथि से 30 दिनों के अंदर किया जा सकता है और यह विवाह की 1 वर्ष तक लागू रहता है| 

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

Lakshadweep Disability Person/ BPL Marriage Assistance Scheme 2026 FAQ

  1. Lakshadweep Disability Person/ BPL Marriage Assistance Scheme Kya Hai?

    इस योजना के द्वारा बीपीएल परिवारों की दिव्यांग दुल्हनों या दूल्हो को विवाह संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|

  2. लक्षद्वीप विकलांग व्यक्ति/ बीपीएल विवाह सहायता योजना के द्वारा कितने रुपए की सहायता राशि मिलती है?

    इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 30,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है|

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