Indira Gandhi National Widow Pension Yojana: राज्य सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य गरीब विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
सिक्किम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के माध्यम से उन विधवाओं को पेंशन राशि प्रदान की जाएगी जिनका परिवार गरीबी रेखा से नीचे है| इस योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को ₹2,000 की मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाएगी| इस पेंशन राशि में केंद्र और राज्य सरकारों का हिस्सा शामिल होता है|
Indira Gandhi National Widow Pension Yojana Sikkim Highlights
| Article Name | Sikkim Indira Gandhi National Widow Pension Yojana 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Indira Gandhi National Widow Pension Yojana |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://socialwelfare.sikkim.gov.in/ |
Sikkim Indira Gandhi National Widow Pension Yojana Eligibility (पात्रता)
सिक्किम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी जरूरी है| इस योजना से संबंधित जरूरी पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में दी गई है इसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक सिक्किम राज्य का निवासी होना चाहिए|
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बीपीएल परिवार से होना चाहिए|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की कम से कम आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
- आवेदक के पास आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए| इसके साथ ही आवेदक को केंद्र सरकार/ अन्य राज्य सरकारों से वेतन/ पेंशन/ पारिवारिक पेंशन इत्यादि नहीं मिल रही होनी चाहिए|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाता खुलवाना होगा|
- अगर लाभार्थी में पुनर्विवाह किया है तो उसकी पुनर्विवाह की तिथि से पेंशन मिलना बंद हो जाएगा|
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बीपीएल प्रमाण पत्र की कॉपी|
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
- आधार कार्ड की सत्यापित कॉपी|
- गैर विवाह प्रमाण पत्र|
- कानूनी पत्नी/ विधवा के नाम वाले पति का मृत्यु प्रमाण पत्र|
- मृतक पति के व्यवसाय का प्रमाण पत्र|
- सिक्किम विषय प्रमाण पत्र/ पहचान प्रमाण पत्र की कॉपी|
- जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की कॉपी|
- जन्म प्रमाण पत्र या वोटर कार्ड की कॉपी|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
Indira Gandhi National Widow Pension Yojana Apply Process
सिक्किम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई है| जिसके माध्यम से आप यह पता लगा सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको संबंधित ग्राम पंचायत/ नगर पालिका/ नगर निगम के कार्यालय जाना होगा|
- वहां पर जाकर आपको संबंधित प्राधिकारी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
- इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा|
- आवेदन पत्र को भरते समय समय इस बात का खास ध्यान रखें फार्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- उसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
- इसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी के पास जमा करवा दें|
- उसके बाद आपके आवेदन पत्र को चयन समिति द्वारा जांचा जाएगा|
- इस प्रकार आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Sikkim Indira Gandhi National Widow Pension Yojana 2026 FAQ
Sikkim Indira Gandhi National Widow Pension Yojana Kya Hai?
इस योजना के द्वारा गरीब विधवाओं को मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|
सिक्किम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के द्वारा कितने रुपए की पेंशन राशि मिलती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹2,000 की मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाती है|