Uttarakhand Sponsorship Yojana: राज्य सरकार के महिला कल्याण विभाग द्वारा उत्तराखंड प्रयोजन योजना शुरू की गई है| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष तक की आयु के उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है|
उत्तराखंड प्रयोजन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका 90 प्रतिशत वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है| इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹4,000 की मासिक सहायता राशि प्रदान की जाती है| यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है|
Uttarakhand Sponsorship Yojana Highlights
| Article Name | Uttarakhand Sponsorship Yojana 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Sponsorship Yojana |
| Mode | Offline |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://uk.gov.in/ |
Uttarakhand Sponsorship Yojana Eligibility (पात्रता)
उत्तराखंड प्रयोजन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी चाहिए| इस योजना से संबंधित जरूरी पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है जिसके माध्यम से आप यह पता कर सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चा/ लाभार्थी उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए|
- ग्रामीण क्षेत्र के लिए पारिवारिक वार्षिक आय 72,000 रुपए तथा शहरी क्षेत्र के लिए 96,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों से संबंधित 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे|
- वह बच्चे जिन्होंने माता-पिता/ अभिभावक दोनों को खो दिया है|
- इसके साथ ही पीएम केयर के अंतर्गत आने वाले बच्चे, उन परिवारों के बच्चे जिन्होंने अपना प्राथमिक कमाने वाला खो दिया है|
- कानून से संघर्षरत बच्चे|
- बाल श्रम पीड़ित, बाल तस्करी पीड़ित, बाल विवाह से प्रभावित बच्चे, पीओसीएसओ पीड़ित, बाल स्वराज पोर्टल पर पंजीकृत बच्चे, साथ ही देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले अन्य बच्चे|
उत्तराखंड प्रयोजन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए|
- माता-पिता की मृत्यु की स्थिति में माता-पिता दोनों की मृत्यु को प्रमाण पत्र|
- अगर लागू हो तो अभिभावक या माता-पिता का आधार कार्ड|
- माता-पिता की गंभीर बीमारी या विकलांगता के मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र|
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी (जिसमें लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
Uttarakhand Sponsorship Yojana Apply Process
उत्तराखंड प्रयोजन योजन का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई है जिससे आप यह जान सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जिला परिवीक्षा कार्यालय जाना होगा|
- वहां पर जाकर आपको संबंधित अधिकारी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
- इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा|
- आवेदन पत्र को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि फॉर्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
- उसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें (जैसे बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का बैंक खाता इत्यादि)
- इसके बाद अपना आवेदन पत्र जिला परिवीक्षा कार्यालय में जमा करवा दें|
- उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन दिया जाता है|
- इस बात का खास ध्यान रखें कि सभी आवेदकों को लाभ नहीं मिल सकता है क्योंकि भारत सरकार प्रत्येक जिले के लिए लक्ष्य सीमा निर्धारित करती है|
- केवल निर्धारित लक्ष्य सीमा के भीतर चयनित आवेदकों को ही लाभ दिया जाता है|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Uttarakhand Sponsorship Yojana 2026 FAQ
Uttarakhand Sponsorship Yojana Kya Hai?
इस योजना के द्वारा 18 वर्ष तक की आयु के उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है|
उत्तराखंड प्रयोजन योजना के द्वारा कितने रुपए की सहायता राशि मिलती है?
इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹4,000 प्रति माह की सहायता राशि दी जाती है|