Death Benefit Scheme: 50 हजार से लेकर 1.50 लाख रुपए की सहायता राशि, ऐसे करें आवेदन


Death Benefit Scheme: सरकार के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग द्वारा बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों के लिए मृत्यु लाभ योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से बोर्ड लाभार्थी के नामांकितों को प्राकृतिक और आकस्मिक मृत्यु दोनों के लिए मृत्यु लाभ के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|

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पश्चिम बंगाल मृत्यु लाभ योजना के माध्यम से प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है| इसके अलावा आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 1,50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|

Death Benefit Scheme West Bengal Highlights

Article NameWest Bengal Death Benefit Scheme 2026
Sarkari Yojana NameDeath Benefit Scheme
ModeOffline
Year2026
Official Websitehttps://labour.wb.gov.in/
Death Benefit Scheme 2026 Overview

West Bengal Death Benefit Scheme Eligibility (पात्रता)

मृत्यु लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी आवश्यक है| इस योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है| जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है या नहीं :-

भवन/ निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण करने के लिए जरूरी पात्रता :-

  • पंजीकरण करने के लिए आवेदक पश्चिम बंगाल का निवासी होना चाहिए|
  • आवेदक भवन/ निर्माण श्रमिक होना चाहिए|
  • भवन/ निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
  • इसके अलावा आवेदक ने किसी वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक भवन एवं निर्माण कार्य किया हो|

मृत्यु लाभ योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता :-

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पश्चिम बंगाल के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत किसी मृत पंजीकृत सदस्य का नामित व्यक्ति होना चाहिए|
  • योजना का लाभ नामांकितों को तभी दिया जाएगा अगर सदस्य ने आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु के कारण अपनी जान गवाई हो| 

पश्चिम बंगाल मृत्यु लाभ योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • भवन/ निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण करने के लिए आवेदक के पास कर्मचारी की 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आयु प्रमाण पत्र की प्रमाणित कॉपी होनी चाहिए|
  • इसके अलावा इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास मृतक सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए|
  • आवेदक का आश्रित/ उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की कॉपी|
  • अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|

Death Benefit Scheme Apply Process

पश्चिम बंगाल मृत्यु लाभ योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे बताया गया है जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना होगा :-

  • आवेदन करने के लिए पंजीकृत कर्मचारियों को सहायक श्रम आयुक्त/ लाभार्थी पंजीकरण अधिकारियों से आवेदन पत्र फॉर्म – XXXV की हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध करना होगा|
  • उसके बाद आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा| फॉर्म को भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि फॉर्म में भरी गई कोई भी जानकारी गलत ना हो|
  • इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ें|
  • उसके बाद अपना आवेदन पत्र सहायक श्रम आयुक्त/ लाभार्थी पंजीकरण अधिकारियों के पास जमा करवा दें|
  • इस तरह आप आसानी से इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

West Bengal Death Benefit Scheme 2026 FAQ

  1. West Bengal Death Benefit Scheme Kya Hai?

    इस योजना के द्वारा बोर्ड लाभार्थी के नामांकितों को प्राकृतिक और आकस्मिक मृत्यु दोनों के लिए मृत्यु लाभ के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|

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