Accidental Death Assistance Yojana: नामांकित व्यक्तियों/ आश्रितों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता


Accidental Death Assistance Yojana: सरकार के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता योजना शुरू की गई है| इस योजना का लाभ बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों के नामांकित व्यक्तियों/ आश्रितों को दिया जाएगा|

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दिल्ली निर्माण श्रमिक आकस्मिक मृत्यु सहायता योजना के माध्यम से रोजगार के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में सदस्यों के नामांकित व्यक्तियों/ आश्रितों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं| 

Construction Workers Accidental Death Assistance Yojana Delhi Highlights

Article NameDelhi Accidental Death Assistance Yojana 2026
Sarkari Yojana NameConstruction Workers Accidental Death Assistance Yojana
Year2026
Application ModeOffline
Official Websitehttps://state.bihar.gov.in/
Accidental Death Assistance Yojana 2026 Overview

Delhi Accidental Death Assistance Yojana Eligibility (पात्रता)

निर्माण श्रमिक आकस्मिक मृत्यु सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ जरूरी योग्यता होनी चाहिए| इस योजना से संबंधित जरूरी पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है| जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं :-

निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण करने के लिए जरूरी पात्रता :-

  • पंजीकरण करने के लिए आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए|
  • आवेदक भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक होना चाहिए|
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक ने किसी वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड में सेवा दी हो|
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक होनी चाहिए|

निर्माण श्रमिक आकस्मिक मृत्यु सहायता योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता :-

  • वह नामांकित/ आश्रित व्यक्ति जिन्होंने आकस्मिक मृत्यु के कारण किसी पंजीकृत सदस्य/ कार्यकर्ता को खो दिया है| वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं|

दिल्ली निर्माण श्रमिक आकस्मिक मृत्यु सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • नगर पालिका/ सरकारी प्राधिकरण द्वारा विधिवत जारी किया गया मूल मृत्यु प्रमाण पत्र|
  • नामांकित व्यक्ति/ आश्रित के आधार कार्ड की फोटो कॉपी|
  • प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर)/ चिकित्सा कानूनी मामले रिपोर्ट की कॉपी|
  • बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी/ नामांकित व्यक्ति के रद्द किए गए चेक की कॉपी (जिसमें लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड दिख रहा हो)
  • अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|

Construction Workers Accidental Death Assistance Yojana Apply Online

निर्माण श्रमिक आकस्मिक मृत्यु सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है| जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं :-

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप को दिल्ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल https://dbocwwb.delhi.gov.in/ पर जाना होगा|
  • इसके बाद आपके पास इस पोर्टल का होम पेज ओपन होगा| इसमें आपको लाभ/ योजनाओं के लिए आवेदन करें पर क्लिक करना होगा|
  • उसके बाद आपको अपना आधार नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा| इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करें के बटन पर क्लिक करें|
  • इसके बाद आपको आकस्मिक मृत्यु सहायता योजना पर क्लिक करना होगा| उसके बाद आपकी स्क्रीन पर योजना का फॉर्म खुल जाएगा|
  • फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक भरें और उसके बाद जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करके अपना फार्म सबमिट कर दे|
  • इस तरह आप इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

Delhi Accidental Death Assistance Yojana 2026 FAQ

  1. Delhi Accidental Death Assistance Yojana Kya Hai?

    इस योजना के द्वारा रोजगार के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में सदस्यों के नामांकित व्यक्तियों/ आश्रितों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है|

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