Construction Workers Natural Death Assistance Yojana: आश्रितों को 1 लाख की वित्तीय सहायता


Construction Workers Natural Death Assistance Yojana: सरकार के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए प्राकृतिक मृत्यु सहायता योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों को लाभ दिया जाएगा| योजना के द्वारा कार्यकर्ता की प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में सदस्यों के नामांकित व्यक्तियों/ आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|

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दिल्ली निर्माण श्रमिक प्राकृतिक मृत्यु योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है| यह सहायता राशि निर्माण स्थल पर काम करने वाले सभी निर्माण श्रमिकों के लिए उपलब्ध है| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं| योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं|

Construction Workers Natural Death Assistance Yojana Delhi Highlights

Article NameDelhi Construction Workers Natural Death Assistance Yojana 2026
Sarkari Yojana NameConstruction Workers Natural Death Assistance Yojana
ModeOnline
Year2026
Official Websitehttps://dbocwwb.delhi.gov.in/
Construction Workers Natural Death Assistance Yojana 2026 Overview

Delhi Construction Workers Natural Death Assistance Yojana Eligibility (पात्रता)

निर्माण श्रमिक प्राकृतिक मृत्यु सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ जरूरी योग्यता होनी आवश्यक है| इस योजना से संबंधित पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है| जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है या नहीं :-

निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण करने के लिए जरूरी पात्रता :-

  • श्रमिक के रूप में पंजीकरण करने के लिए आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए|
  • आवेदक भवन/ निर्माण श्रमिक होना चाहिए|
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक ने किसी वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड में सेवा दी हो|
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक होनी चाहिए|

निर्माण श्रमिक प्राकृतिक मृत्यु सहायता योजना के लिए जरूरी पात्रता :-

  • इस योजना का लाभ वह नामांकित व्यक्ति/ आश्रित व्यक्ति जिन्होंने प्राकृतिक मृत्यु के कारण अपने किसी पंजीकृत सदस्य/ कार्यकर्ता को खो दिया हो| वह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकता है|

दिल्ली निर्माण श्रमिक प्राकृतिक मृत्यु सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास किसी नगरपालिका/ सरकारी प्राधिकरण द्वारा विधिवत जारी किया गया मूल मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए|
  • नामांकित व्यक्ति के आधार कार्ड की फोटो कॉपी|
  • बैंक खाता पासबुक के पहले पेज की फोटो कॉपी या फिर नामांकित व्यक्ति के रद्द किए गए चेक की कॉपी|
  • अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|

Construction Workers Natural Death Assistance Yojana Apply Online

दिल्ली निर्माण श्रमिक प्राकृतिक मृत्यु सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है| जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं :-

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल https://dbocwwb.delhi.gov.in/ पर जाना होगा|
  • अब आपके पास इस पोर्टल का होम पेज ओपन होगा| इसमें आपको लाभ/ योजनाओं के लिए आवेदन करें पर क्लिक करना होगा|
  • उसके बाद आपको अपना आधार नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा| इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करें के बटन पर क्लिक करें|
  • इसके बाद आपको मृत्यु सहायता योजना पर क्लिक करना होगा| उसके बाद आपकी स्क्रीन पर योजना का फॉर्म खुल जाएगा|
  • फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक भरें और उसके बाद जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करके अपना फार्म सबमिट कर दे|
  • इस तरह आप इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|

कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|

Delhi Construction Workers Natural Death Assistance Yojana 2026 FAQ

  1. Delhi Construction Workers Natural Death Assistance Yojana Kya Hai?

    इस योजना के द्वारा कार्यकर्ता की प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में सदस्यों के नामांकित व्यक्तियों/ आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|

  2. दिल्ली निर्माण श्रमिक प्राकृतिक मृत्यु सहायता योजना के द्वारा कितने रुपए की सहायता राशि मिलती है?

    इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है|

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