Delhi Medical Assistance Yojana: सरकार के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए चिकित्सा सहायता योजना शुरू की है| इस योजना का लाभ बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिक को दिया जाएगा| इस योजना के द्वारा बोर्ड के पात्र कर्मचारियों को दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण अगर 5 दिन या उससे अधिक दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति में चिकित्सा सहायता राशि प्रदान की जाती है|
दिल्ली चिकित्सा सहायता योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को पहले 5 दिनों के लिए ₹2,000 तथा बाकी के दिनों के लिए ₹200 प्रति दिन, अधिकतम ₹10,000 तक, पंजीकरण की तिथि से उपलब्ध होता है| पात्र लाभार्थी बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं| आप हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों की सूची और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं|
Medical Assistance Yojana Delhi Highlights
| Article Name | Delhi Medical Assistance Yojana 2026 |
| Sarkari Yojana Name | Medical Assistance Yojana |
| Mode | Online |
| Year | 2026 |
| Official Website | https://dbocwwb.delhi.gov.in/ |
Construction Workers Medical Assistance Yojana Eligibility (पात्रता)
निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी जरूरी है| इस योजना से संबंधित जरूरी पात्रता की जानकारी नीचे आसान शब्दों में बताई गई है| जिससे आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है या नहीं :-
निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण करने के लिए जरूरी पात्रता :-
- पंजीकरण करने के लिए आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए|
- आवेदक भवन/ निर्माण श्रमिक होना चाहिए|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक ने किसी वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड में सेवा दी हो|
- पंजीकरण करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक होनी चाहिए|
निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए|
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक कम से कम 5 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होना चाहिए|
- इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती होने का कारण दुर्घटना या कोई बीमारी होनी चाहिए|
दिल्ली निर्माण श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अस्पताल का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए|
- इसके अलावा आवेदक के पास दवा की खरीद के बिल होने चाहिए|
- अगर जरूरी हो तो अन्य कोई दस्तावेज|
Delhi Medical Assistance Yojana Apply Online
चिकित्सा सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं| ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है| जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं :-
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल https://dbocwwb.delhi.gov.in/ पर जाना होगा|
- इसके बाद आपके पास इस पोर्टल का होम पेज ओपन होगा| इसमें आपको लाभ/ योजनाओं के लिए आवेदन करें पर क्लिक करना होगा|
- इसके बाद आपको अपना आधार नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा| इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करें के बटन पर क्लिक करें|
- उसके बाद आपको चिकित्सा सहायता योजना पर क्लिक करना होगा| उसके बाद आपकी स्क्रीन पर योजना का फॉर्म खुल जाएगा|
- फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक भरें और उसके बाद जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करके अपना फार्म सबमिट कर दे|
- इस तरह आप इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|
कृपया ध्यान दें :- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पुरानी तथा नई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं| हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी वेबसाइट Yojanainfo.in के माध्यम से आप तक सबसे पहले सरकारी योजनाओं की खबर पहुंचाएं|
Delhi Medical Assistance Yojana 2026 FAQ
Delhi Medical Assistance Yojana Kya Hai?
इस योजना के माध्यम से बोर्ड के पात्र कर्मचारियों को दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण अगर 5 दिन या उससे अधिक दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति में चिकित्सा सहायता राशि प्रदान की जाती है|